र्व विधायक विक्रम कुंवर पर गैर-जमानती वारंट

सीवान: पूर्व विधायक विक्रम कुंवर पर गैर-जमानती वारंट, हेमनारायण शाह की संपत्ति जब्त करने का आदेश

कोर्ट में बार-बार अनुपस्थित रहने पर सख्ती, लालू प्रसाद मामले में भी सुनवाई जारी

सीवान।
सीवान के खास एमपी-एमएलए कोर्ट ने दो बड़े नेताओं पर सख्त रुख अपनाया है। पूर्व भाजपा विधायक विक्रम कुंवर और जदयू विधायक हेमनारायण शाह के खिलाफ अदालत ने कड़ा कदम उठाया है।

विक्रम कुंवर पर आचार संहिता उल्लंघन का आरोप

साल 2010 के विधानसभा चुनाव के दौरान विक्रम कुंवर पर बिना अनुमति के झंडा लगे वाहन से प्रचार करने का आरोप है।
इस मामले में हुसैनगंज थाने में सर्विलांस प्रभारी बीरबल दास ने केस दर्ज कराया था। उन पर भारतीय दंड संहिता की धारा 171, 188 और एमवी एक्ट की धारा 181 के तहत मामला दर्ज हुआ था।

विक्रम कुंवर इस केस में कई बार कोर्ट में पेश नहीं हुए। इसके चलते कोर्ट ने उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी कर दिया है। पुलिस कप्तान को इस वारंट को जल्द से जल्द लागू कराने का आदेश भी दिया गया है।

हेमनारायण शाह पर मारपीट और लूट का आरोप, संपत्ति जब्त होगी

जदयू विधायक हेमनारायण शाह पर भी कोर्ट ने सख्त कदम उठाया है। उन पर आरोप है कि साल 2002 में उनके इशारे पर कुछ लोगों ने अधिवक्ता कृष्णकांत सिंह के घर में घुसकर मारपीट की और नगदी व हथियार लूट लिए।

इस मामले में पहले से ही कोर्ट ने गैर-जमानती वारंट जारी कर रखा था। लेकिन वे बार-बार कोर्ट में हाजिर नहीं हो रहे। अब अदालत ने उनकी और साथियों की संपत्ति जब्त करने की प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दे दिया है।

लालू प्रसाद यादव के मामले में आंशिक सुनवाई, आदेश सुरक्षित

उधर, पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के खिलाफ चल रहे संपत्ति जब्ती के मामले में सीवान की विशेष अदालत में आंशिक सुनवाई हुई।
लालू यादव की ओर से कोर्ट में पेश न होने के लिए छूट मांगी गई थी। इस पर अभियोजन पक्ष को जवाब देना था, लेकिन अभियोजन अधिकारी छुट्टी पर थे, इसलिए जवाब नहीं आ सका।

अब कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया है।

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