सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया पर फोरम की सख्ती: उपभोक्ता को आर्थिक-मानसिक नुकसान के लिए 15 हजार जुर्माना, 10 हजार मूलधन लौटाने का आदेश

जगतपुर निवासी ईश्वर सिंह के खाते से गलती से ट्रांसफर हुए थे पैसे, बैंक की लापरवाही पर उपभोक्ता फोरम ने सुनाया फैसला, दो माह में भुगतान नहीं हुआ तो देना होगा कुल 25 हजार रुपये


जिला उपभोक्ता फोरम ने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, शाखा बसंतपुर पर 15 हजार रुपये का जुर्माना ठोका है। यह जुर्माना जगतपुर गांव निवासी उपभोक्ता ईश्वर सिंह के खाते से हुई बैंक की गलती को लेकर लगाया गया है। वर्ष 2017 में उनके खाते से 10 हजार रुपये किसी अन्य के खाते में स्थानांतरित कर दिए गए थे, जिसकी जानकारी मिलने पर उन्होंने बैंक से शिकायत की थी।

ईश्वर सिंह ने जब बैंक से कई बार गुहार लगाई, तो बैंक ने गलती स्वीकार तो की, लेकिन राशि लौटाने में टालमटोल करता रहा। महीनों बीत जाने के बाद जब कोई समाधान नहीं मिला, तो ईश्वर सिंह ने थक-हारकर जिला उपभोक्ता फोरम का दरवाजा खटखटाया।

फोरम ने मामले की विस्तृत सुनवाई के बाद पाया कि बैंक की सेवा त्रुटिपूर्ण रही और उपभोक्ता को मानसिक और आर्थिक क्षति हुई है। इसके आधार पर फोरम ने बैंक को आदेश दिया है कि वह पीड़ित को 15 हजार रुपये बतौर हर्जाना और 10 हजार रुपये मूलधन के रूप में दो माह के भीतर लौटाए।

फोरम ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि निर्धारित समय सीमा में बैंक भुगतान नहीं करता है, तो उसे कुल 25 हजार रुपये की राशि पर 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से अतिरिक्त भुगतान भी करना होगा।

इस आदेश से उपभोक्ता के अधिकारों की सुरक्षा को बल मिला है और बैंकिंग क्षेत्र में उपभोक्ता सेवा में लापरवाही बरतने वालों के लिए एक चेतावनी भी मानी जा रही है।

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