SC/ST Atrocities Prevention Act Siwan DM

SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम और मैनुअल स्कैवेंजर निषेध कानून पर कड़ी निगरानी

डीएम मुकुल कुमार गुप्ता की अध्यक्षता में बैठक, आरोप पत्र के बाद नौकरी और मुआवजे को लेकर दिए गए सख्त निर्देश

बैठक का आयोजन

सीवान। जिला पदाधिकारी मुकुल कुमार गुप्ता की अध्यक्षता में सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 एवं मैनुअल स्कैवेंजर रोजगार निषेध एवं पुनर्वास अधिनियम 2013 के तहत गठित जिला स्तरीय सतर्कता एवं मॉनिटरिंग समिति की बैठक हुई।

बैठक में दरौली के विधायक सत्यदेव राम, जीरादेई के विधायक अमरजीत कुशवाहा, जिला कल्याण पदाधिकारी, सिविल सर्जन, पुलिस उपाधीक्षक, विशेष लोक अभियोजक, थानाध्यक्ष SC/ST थाना, और अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

बैठक में लिए गए अहम निर्णय

FIR और चार्जशीट पर शीघ्र मुआवजा भुगतान

डीएम ने जिला कल्याण पदाधिकारी को निर्देश दिया कि FIR दर्ज होते ही और चार्जशीट दाखिल होते ही पीड़ित पक्ष को नियमानुसार शीघ्र मुआवजा दिया जाए।

मृतक आश्रितों को नौकरी देने पर जोर

आरोप पत्र दायर मामलों में मृतक के योग्य आश्रितों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए विशेष लोक अभियोजक और कल्याण पदाधिकारी को समन्वय के साथ त्वरित कार्रवाई करने को कहा गया।

पुलिस अधीक्षक कार्यालय से समन्वय

चार्जशीट लंबित मामलों में मुआवजा भुगतान हेतु पुलिस अधीक्षक कार्यालय से समन्वय स्थापित कर आवश्यक दस्तावेज प्राप्त करने का निर्देश दिया गया।

मैनुअल स्कैवेंजिंग पर सर्वे की जाएगी कार्रवाई

नगर निकायों को सर्वे करने का आदेश

नगर पंचायत एवं नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि जिले में मैनुअल स्कैवेंजर के रूप में कार्यरत लोगों का व्यापक सर्वे कर रिपोर्ट प्रस्तुत करें, ताकि उन्हें पुनर्वास एवं सहायता प्रदान की जा सके।

जनसंपर्क विभाग की जानकारी

जिला जनसंपर्क पदाधिकारी कन्हैया कुमार ने बताया कि सरकार की मंशा है कि अनुसूचित जाति/जनजाति पर होने वाले अत्याचारों पर सख्त कार्रवाई हो और पीड़ितों को हरसंभव सहायता एवं न्याय मिले।

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