विधानसभा चुनाव 2025 से पहले शस्त्र सत्यापन अनिवार्य

विधानसभा चुनाव 2025 से पहले शस्त्र सत्यापन अनिवार्य




सीवान जिले के सभी लाइसेंसधारी 27 मई से 2 जून के बीच कराएं शस्त्र और कारतूस का भौतिक सत्यापन, नहीं तो रद्द हो सकता है लाइसेंस

सीवान |
आगामी बिहार विधानसभा आम चुनाव 2025 को देखते हुए जिला प्रशासन सतर्क हो गया है। जिला दंडाधिकारी मुकुल कुमार गुप्ता ने आदेश जारी करते हुए जिले के सभी शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों (लाइसेंसधारियों) को 27 मई से 2 जून 2025 के बीच अपने संबंधित थाने में शस्त्र एवं कारतूस का भौतिक सत्यापन कराने का निर्देश दिया है।

नहीं कराए सत्यापन तो रद्द हो सकता है लाइसेंस
जिला दंडाधिकारी ने स्पष्ट किया है कि यदि किसी अनुज्ञप्तिधारी द्वारा निर्धारित तिथि में सत्यापन नहीं कराया गया, तो उनके विरुद्ध आर्म्स एक्ट 1959 की धारा 17(3)(b) के तहत लाइसेंस निलंबन या रद्द करने की कार्रवाई की जाएगी।

रसीद और कारतूस की जानकारी साथ लाना अनिवार्य
सत्यापन के दौरान लाइसेंसधारियों को शस्त्र, कारतूस, खरीद की रसीद, और कितना कारतूस उपयोग किया गया है उसकी प्रमाणिक विवरणी साथ में लानी होगी। यह प्रक्रिया हर दिन सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक चलाई जाएगी।

हर थाना क्षेत्र के लिए अधिकारी किए गए प्रतिनियुक्त
शस्त्र सत्यापन कार्य को सुव्यवस्थित ढंग से कराने के लिए हर थाना क्षेत्र के लिए कार्यपालक दंडाधिकारी, अंचलाधिकारी एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी को प्रतिनियुक्त किया गया है।
उदाहरणस्वरूप:

सीवान नगर थाना – विजय कुमार, कार्यपालक दंडाधिकारी
मुख्यालय थाना – अंचलाधिकारी सिवान सदर
मैरवा – अंचलाधिकारी मैरवा
दरौली, हुसैनगंज, रघुनाथपुर – संबंधित अंचलाधिकारी
दरौंदा, महाराजगंज, जामो – संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी
(पूरी सूची आदेश में शामिल)
जिला जनसंपर्क पदाधिकारी ने दी विस्तृत जानकारी
जिला जनसंपर्क पदाधिकारी कन्हैया कुमार ने बताया कि सभी प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी सत्यापन प्रक्रिया के दौरान एक रजिस्टर में पूरी प्रविष्टि दर्ज करेंगे और तिथिवार अनुपालन प्रतिवेदन 3 जून 2025 तक जिला दंडाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। साथ ही जिन लोगों ने सत्यापन नहीं कराया है, उनकी अलग सूची भी उपलब्ध कराई जाएगी।

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